राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से राहत; मोदी सरनेम मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक

मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब उन्हें निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

News Jungal Desk: मोदी सरनेम मामले को लेकर पिछले कई दिनों से राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आए। लेकिन झारखंड कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। झारखंड कोर्ट ने राहुल गांधी पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस तरह उन्हें अब निचली अदालतों में भी नहीं जाना पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। फिलहाल राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में दिए राहुल गांधी के उस विवादित बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऐसा कहकर राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।

आपको बता दें, 2019 में रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी।

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