तोशाखाना केस में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

News jungal desk : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को तोशाखाना केस (Toshakhana Case) में तीन साल कैद (3 Years Imprisonment) की सजा सुनाई । इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है ।  पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को ‘भ्रष्टाचार’ के लिए दोषी ठहराया है । अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने और जेल में रहना होगा । इसके साथ ही वह अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते है ।

दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। और अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है। 

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