तोशाखाना मामले में इमरान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, रिहाई के आदेश

तोशाखाना केस में पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही पांच साल तक इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी

News jungal desk : तोशाखाना केस में इमरान खान को इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं । पुनिचली अदालत ने इस मामले में 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया था । साथ ही इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई । इसके बाद से ही पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं । और उन्‍होंने इस फैसले को इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । खान पर आरोप है कि साल 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्‍होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था । उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

पेश मामले में इमरान खान के वकील लतीफ खोसा की तरफ से बीते गुरुवार को सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दलीलें पूरी की गई थी । उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान के खिलाफ फैसला जल्दबाजी में लिया गया है । जो कमियों से भरा हुआ था । उन्होंने अदालत से सजा को रद्द करने का आग्रह किया था ।

इमरान खान पर गुप्‍त जानकारी लीक करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पेश मामले में जांच एजेंसियों उनसे जेल में  भी पूछताछ कर रही हैं. इसी बीच पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि जेल में इमरान खान को चिकन व मटन खाने के लिए दिया जा रहा है ।

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