पाकिस्तान में मुहर्रम के मौके पर लगाईं कई तरह की पाबंदियां

पाकिस्तान में मुहर्रम जुलूस के अवसर पर पाबंदियों की बाबत लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया है. इनमें धारा 144 भी शामिल है, जिसका मतलब है कि चार लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खैबर पख्तूनवा तथा अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़क को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है । जबकि भारत के जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के पूरी शांति और सद्भाव के साथ निकाला गया

News jungal desk : खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले पाकिस्तान ने मुहर्रम जुलूस के अवसर पर अनेक पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं । इनमें धारा 144 भी शामिल है, जिसका मतलब है कि चार लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते है । इसके अलावा पाबंदियों की बाबत लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया है । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खैबर पख्तूनवा तथा अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़क को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है. जबकि भारत के जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के पूरी शांति और सद्भाव के साथ निकाला गया है ।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में प्रशासन ने पिछले दिनों सभी जिला उपायुक्तों से मुहर्रम के अवसर पर उनकी सिफारिशें मांगी थीं, जहां कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति खतरनाक बताई गई थी । और साथ ही उनसे यह सिफारिश भी मांगी गई थी कि वह मुहर्रम जुलूस के अवसर पर प्रशासन से और क्या मदद चाहते हैं जिनमें मोबाइल फोन सेवा ठप करने ऐसी सुविधाएं भी शामिल थीं ।

खैबर पख्तूनख्वा में जुलूस निकालने पर कई पाबंदियां
इसके बाद पाकिस्तान प्रशासन ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के नाम पर मुहर्रम की 9, 10 और 11 तारीख को जुलूस निकालने पर अनेक पाबंदियां लगा दीं गई इन पाबंदियों में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्की, मारवात, एबटाबाद, डीआई खान, हंगू, ओरकजई, करम, कोहाट, पेशावर, टैंक, बन्नू, हरिपुर, मनसेहरा, मर्दन, नौशेरा सहित कई क्षेत्रों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है ।

अफगान शरणार्थियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
मुहर्रम के दौरान शहरों के भीतर मुस्लिम अफगान शरणार्थियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है और उन्हें निर्दिष्ट शिविरों के भीतर रहने के आदेश जारी किए गए हैं । स्पष्ट तौर पर मुस्लिम अफगानों को कहा गया है कि वह मुहर्रम के जुलूस में कदापि ना जाएं अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जहां-जहां भी अफगान शरणार्थी मौजूद हैं वहां पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि इस आदेश को  सख्ती से लागू कराया जाए।

पंजाब-खैबर पख्तूनख्वा रोड दो दिनों के लिए बंद
पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खैबर पख्तूनख्वा तथा अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़क को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया. स्थानीय पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के महीने के दौरान उच्चस्तरीय खतरे के कारण पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा, डेरा इस्माइल खान से भक्कर तक जोड़ने वाले अंतरप्रांतीय राजमार्ग को दजल में दो दिनों की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है ।

कई जिलों में धारा 144 लागू
मुहर्रम के अवसर पर अनेक उपायुक्तों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब है कि एक जगह चार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते. इसके अलावा हथियारों का प्रदर्शन, वाहनों पर दोहरी सवारी, किसी भी गाड़ी की खिड़कियों पर रंगीन पर्दे या फिल्म का उपयोग सख्त वर्जित बताया गया है. इन इलाकों में बाकायदा बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे वहां के ताजा हालात की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और फौज को मिलती रहे ।

आदेश में एक विचित्र बात यह भी शामिल है कि जिन मार्गो से मुहर्रम का जुलूस जाएगा उन मार्गों पर बाहरी लोगों को होटल, सराय या घरों में रहने की अनुमति नहीं है. आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के गृह विभाग ने पहले ही पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित सभी संबंधित एजेंसियों को इन उपायों के बारे में सूचित कर दिया है. लिहाजा कोई भी चूक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करा सकती है ।

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