अगर आप 3 लाख रुपये तक सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपये सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स देने होंगे. अगर 6 से 9 लाख रुपये सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको 10 फीसदी टैक्स देने होंगे और यदि आप 9 से 12 लाख रुपये कमा रहे हैं तो आपको 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा. वहीं, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक कमाई करने पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने पर सालाना 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा ।
न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :– देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया है । और मोदी सरकार ने आम बजट 2023-24 में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. आयकर छूट अब 5 लाख से बढ़ा कर 7 लाख कर दिया गया है. अब अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये होगी तो आपको आयकर नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस छूट के साथ एक पेच भी फंसा दिया है । इस टैक्स स्लैब में छूट का हर कोई फायदा नहीं उठा सकता है । यह बदलाव सिर्फ नई व्यवस्था में किया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग अब टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे । उन्हीं को यह लाभ मिलेगा । जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स भरते आ रहे हैं । और उन्हें 7 लाख तक की आयकर छूट का फायदा नहीं मिलेगा ।
अगर इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो अगर आप 3 लाख रुपये तक सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा । और अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपये सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स देने होंगे । और अगर 6 से 9 लाख रुपये सालाना कमाई कर रहे हैं तो आपको 10 फीसदी टैक्स देने होंगे और यदि आप 9 से 12 लाख रुपये कमा रहे हैं तो आपको 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा । और वहीं, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक कमाई करने पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने पर सालाना 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा ।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का किसे मिलेगा फायदा
टैक्स मामलों के जानकार राहुल कुमार कहते हैं, साल 2020 के बाद मोदी सरकार की नई व्यवस्था में सभी प्रकार के रियायतें और छूट खत्म हो गई हैं । और अब आयकर रिटर्न में स्कूल फीस, पीपीएफ, होम लोन की कुछ कैटेगरी, ईपीएमएफ और एलआईपी में मिलने वाली छूट भी नहीं मिलती है. हालांकि, देश में 7 करोड़ टैक्सपेयर्स में सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही नई व्यवस्था को चुना था. इस बार के बजट में आयकर में बदवाल के बाद शायद बचे लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ेगी.’
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का किसे मिलेगा फायदा
टैक्स मामलों के जानकार राहुल कुमार कहते हैं, साल 2020 के बाद मोदी सरकार की नई व्यवस्था में सभी प्रकार के रियायतें और छूट खत्म हो गई हैं. अब आयकर रिटर्न में स्कूल फीस, पीपीएफ, होम लोन की कुछ कैटेगरी, ईपीएमएफ और एलआईपी में मिलने वाली छूट भी नहीं मिलती है । और , देश में 7 करोड़ टैक्सपेयर्स में सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही नई व्यवस्था को चुना था । और इस बार के बजट में आयकर में बदवाल के बाद शायद बचे लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ेगी ।
हालांकि, नए टैक्स स्लैब के तहत अब 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति को 1.87 लाख रुपये की जगह अब 1.5 लाख रुपये का कर भुगतान ही करना होगा और यानी 37000 की बचत होगी. इसी तरह 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का कर भुगतान करना होगा और मोदी सरकार ने कोरोना काल में यानी 1 अप्रैल 2020 से नई टैक्स व्यवस्था लागू किया था. नई व्यवस्था के तहत आय़कर में मिलने वाले सभी तरह के रियायत और छूट को खत्म कर दिया गया था ।
यह भी पढ़े :-UP Weather Update : सर्द हवाओं के बीच बारिश के आसार,कानपुर में ठंड का पलटवार