सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिरडी के श्री साईं बाबा (Shirdi Shri Sai Baba Temple) मंदिर ट्रस्ट को 3 साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान में छूट दी गई है. आयकर विभाग ने श्री साईंबाबा संस्थान को एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्वीकार किया है
न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :- शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले 3 साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दे दी गई है और अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दिया है कि एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह छूट मिली है ।
विज्ञप्ति के अनुसार, साल 2015-16 के कर का आकलन करते हुए आयकर विभाग को पता चला कि श्री साईं बाबा संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नहीं बल्कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है और इस आधार पर दान पेटी में प्राप्त दान पर 30 प्रतिशत आयकर लगाते हुए 183 करोड़ रुपये का कर भुगतान नोटिस भी जारी किया गया है ।
साईंबाबा संस्थान को आयकर में मिली छूट
इसके बाद ट्रस्ट ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करी है जिसने कर के निर्धारण तक देय कर पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है आयकर विभाग ने आखिरकार श्री साईबाबा संस्थान को एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्वीकार करते हुए दान पेटी में दान पर लगने वाले कर से छूट दे दी है ।
इस प्रकार, श्री साईं बाबा संस्थान को पिछले 3 साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर से छूट मिली है ।
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