सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में अंतिम निर्णय अगस्त में काउंसिल की होने वाली बैठक में किया जा सकता है।
न्युज जंगल डेस्क कानपुर :– जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक के दूसरे दिन राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को जारी रखने पर बात हुई। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से कर लगाने जैसे मुद्दों पर भी मंथन हुआ।
राज्यों को क्षतिपूर्ति पर फैसला नहीं: हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को क्षतिपूर्ति व्यवस्था आगे जारी रखने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में अंतिम निर्णय अगस्त में काउंसिल की होने वाली बैठक में किया जा सकता है।
राज्यों के लिए बुरी खबर: यह राज्यों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, देश में एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के साथ यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को इस नई टैक्स व्यवस्था से राजस्व नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अवधि जून 2022 में खत्म हो गई है। हालांकि, महामारी के कारण दो साल प्रभावित होने के साथ राज्यों ने इस क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की है।
ऑनलाइन गेम, कसीनो पर क्या फैसला: जीएसटी काउंसिल ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय पैनल को कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ के लिए प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के लिए आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
जीएसटी काउंसिल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है लेकिन कुछ नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि समिति ने घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर एक समान 28% जीएसटी दर की सिफारिश की थी। वर्तमान में, 18% जीएसटी लगता है।
ऑनलाइन गेम, कसीनो पर क्या फैसला: जीएसटी काउंसिल ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय पैनल को कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ के लिए प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के लिए आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
जीएसटी काउंसिल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है लेकिन कुछ नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि समिति ने घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर एक समान 28% जीएसटी दर की सिफारिश की थी। वर्तमान में, 18% जीएसटी लगता है।
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