14 फरवरी से भारत आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं

न्यूज जंगल डेस्क .कानपुर . कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार, 14 फरवरी से ‘एट रिस्क’ और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले पूर्ण टीकाकरण की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। 

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, सात दिन की होम क्वॉरंटीन को खत्म कर दिया जाएगा। यात्री को सिर्फ 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ दो फीसदी यात्रियों की ही रेंडम टेस्टिंग होगी।

गाइडलाइन के अनुसार, जो यात्री भारत की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी और फैक्चुअल जानकारी देनी होगी, जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा की डिटेल भी शामिल होगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

हालांकि, यह विकल्प केवल उन 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ही है, जिनके वैक्सीनेशन कैंपेन को भारत सरकार पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं।

ये भी देखें – Hijab का विरोध कर रहे लड़कों की भीड़ के सामने क्यों यह लड़की बोल पड़ी अल्लाह हू अकबर

संबंधित एयरलाइनों और एजेंसियों को यात्रियों को उनके टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को केवल उन यात्रियों को यात्रा की इजाजत देनी है, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारियां भरी हैं और अपनी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *