अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनती हैं इस तरह की याचिकाएं’ UP के सीएम योगी आदित्यनाथ को SC से राहत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के ऊपर केस दर्ज करने को लेकर लगी याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका मऊ (Mau) जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. याचिका में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया था ।

न्यूज जंगल उत्तर प्रदेश डेस्क :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी गई है । और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया है ।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने बोला कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है । पीठ ने बोला कि ‘‘ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है. । और याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था । और इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था ।

पहले जिला न्यायालय में लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर करी थी । और याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करी थीं ।

उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी । और जिसे जिला द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करी है । और जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया है । और इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया है ।

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