धयान दें! अब Advance Income Tax भरने के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन, अगर आप चूके तो लगेगा जुर्माना

Income Tax Department ने टैक्‍सपेयर्स की सहूलियत के लिए कई प्रावधान किए हैं। इन्ही प्रावधानों में से एक है एडवांस टैक्‍स का भुगतान (Advance Income Tax Payment) करना, जिससे टैक्सपेयर के साथ आयकर विभाग को भी आसानी होती है।

Business Desk: Income Tax Department ने टैक्‍सपेयर्स की सहूलियत के लिए कई प्रावधान किए हैं। इन्ही प्रावधानों में से एक है एडवांस टैक्‍स का भुगतान (Advance Income Tax Payment) करना, जिससे टैक्सपेयर के साथ आयकर विभाग को भी आसानी होती है। किसी वित्‍तवर्ष में टैक्सपेयर चार बार एडवांस टैक्‍स भरते हैं। इसे हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन पहले भरा जाना होता है। वही चालू वित्‍तवर्ष में तीसरी तिमाही का एडवांस टैक्‍स भरने की अंतिम तिथि में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है।

एडवांस टैक्‍स उन टैक्‍सपेयर्स को भरना होता है जिनकी कुल टैक्‍स देनदारी किसी वित्‍तवर्ष में 10 हजार रुपये से ज्‍यादा होती है। इसका मकसद टैक्‍सपेयर्स पर टैक्‍स देनदारी का एकमुश्‍त बोझ डालने के बजाए उसने किस्‍तों में टैक्‍स वसूलना है। इसके लिए टैक्सपेयर को संबंधित वित्‍तवर्ष में अपनी टैक्‍स देनदारी की गणना करनी होती है और उसे चार बराबर हिस्‍सों में बांटकर हर तिमाही उसका भुगतान करना होता है। वही चालू वित्‍तवर्ष की तीसरी तिमाही की किस्‍त 15 दिसंबर तक भर दी जानी चाहिए।

एक वित्‍तवर्ष में होती हैं चार किस्‍तें
एडवांस टैक्‍स, नाम से ही जाहिर होता है कि ये आपके टैक्‍स का अग्रिम भुगतान है। लिहाजा टैक्सपेयर को खुद ही अपनी टैक्‍स देनदारी की गणना कर, पूरे वित्‍तवर्ष में चार बार में अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। इसकी पहली किस्‍त (अप्रैल-जून तिमाही) 15 जून से पहले जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी किस्‍त (जुलाई-सितंबर तिमाही) 15 सितंबर से पहले, तीसरी किस्‍त (अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही) 15 दिसंबर से पहले और चौथी किस्‍त (जनवरी-मार्च तिमाही) 15 मार्च से पहले भरना होता है।

ये किसके लिए है जरूरी
एडवांस टैक्‍स भरना सभी पेशेवर और बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है। इन्‍हें एडवांस टैक्‍स तभी देना होगा जब इनकी टैक्‍स देनदारी पूरे वित्‍तवर्ष में 10 हजार रुपये से ज्‍यादा होगी। वही नौकरीपेशा और सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को एडवांस टैक्‍स भरने की जरूरत नहीं होती, क्‍योंकि उन्हें पहले ही TDS काटाकर सैलरी मिलती है। लेकिन नौकरीपेशा को अगर बिजनेस, शेयर बाजार या अन्‍य निवेश से आमदनी होती है तो उसे एडवांस टैक्‍स भरना होगा। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वालों लोगो को भी एडवांस टैक्‍स से छूट रहती है, लेकिन किसी पेशेवर के रूप में या बिजनेस से आमदनी पर उन्‍हें भी एडवांस टैक्‍स भरना होगा।

क्‍या होगा अगर चूके डेडलाइन
अगर आप एडवांस टैक्‍स भरने के दायरे में आते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप 15 दिसंबर, 2022 से पहले अपना बकाया भुगतान कर दें। अगर आप टैक्‍स भरने की डेडलाइन चूक जाते हैं तो आयकर विभाग आपसे पेनाल्‍टी वसूलेगा। इतना ही नहीं समय पर एडवांस टैक्‍स न देने पर आपको सेक्‍शन 234B और 234C के तहत ब्‍याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। यह हर महीने के बकाया राशि का 1 % होगा। चूंकि, आप एडवांस टैक्‍स का भुगतान हर तिमाही करते हैं, तो आपसे ब्‍याज भी सीधे 3 महीने का वसूला जाएगा। इसका मतलब 15 दिसंबर की तारीख चूकने पर सीधे 3 महीने का ब्‍याज भरना होगा।

यह भी पढ़ें: Indian Navy का ऐतिहासिक फैसला, अब महिलाएं भी बन सकेंगी MARCOS कमांडो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *