न्यूज जंगल डेस्क कानपुर : उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के श्रीवास्तव ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बुधवार को यह आदेश पारित किया था .
उन्होने लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. आपको बता दे कि, बीते 14 जुलाई को अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. अदालत ने थानाध्यक्ष महानगर को निर्देश दिया था कि वह वारंट का निष्पादन सुनिश्चित कर अदालत को अवगत कराएं.
कोर्ट ने कर दी थी जमानत अर्जी खारिज
इससे पहले बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार लाइसेंस मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करी थी. हालांकि, लखनऊ स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है .
कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया था. और कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.
मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी पर 2019 में केस दर्ज
तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है. वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं.
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