ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल कराने के लिए करना होगा इन मुश्किलों का सामना

न्यूज़ जंगल नेटवर्क, कानपुर : अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल कराने के लिए भी सतर्कता बरतनी होगी। लाइसेंस की अवधि खत्म होते ही उसे रिन्यूवल कराना होगा। अगर 1 साल बाद लाइसेंस रिन्यूवल कराया तो सेंसर युक्त टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रिन्यूवल हो सकेगा।

20 साल के लिए मिलता है लाइसेंस
आरटीओ में आरआई अजीत सिंह ने बताया कि पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए बनता है। इसके बाद हर 5 साल में लाइसेंस को रिन्यूवल कराना होता है। एक साल का समय गुजरने के बाद भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं कराया गया है तो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर दोबारा टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास होने पर ही डीएल रिन्यूवल हो सकेगा।

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मुश्किल नहीं है टेस्ट में पास होना
आरटीओ के नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ती है। इसके बाद आरटीओ में 15 सवालों का टेस्ट होता है। इसमें 9 सवालों के सही जवाब देने होते हैं। इसके बाद पनकी स्थित सेंसर युक्त टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। इसमें पास होने के बाद ही परमानेंट डीएल जारी होता है। अब लाइसेंस रिन्यूवल में देरी करने वालों को भी पूरी प्रक्रिया का पालन करना होना होगा।

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