कुलदीप सेंगर को मिलेगी जमानत? हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्‍टेटस रिपोर्ट

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उन्नाव की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में सजा काट रहे बीजेपी से निष्काषित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है. जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है ।

न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :- उन्नाव की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में सजा काट रहे बीजेपी से निष्काषित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग करी है । और जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब करी है ।

सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो सेंगर की याचिका के तथ्यों को सत्यापित कर 16 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करी है । और उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी और सेंगर को दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाया था ।

8 फरवरी को है बेटी की शादी
आप को बता दें कि सेंगर ने अपनी बेटी की अगले साल 8 फ़रवरी को होने वाली शादी के मद्देनज़र दो महीने की अंतरिम ज़मानत की गुहार लगाई है । और गौरतलब है कि नाबालिग से रेप के मामले में निचली अदालत के फैसले को भी कुलदीप सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट ने चुनौती दिया है । और जिसकी सुनवाई अभी पेंडिंग चल रही है ।

तीस हजारी कोर्ट ने सुनायी है उम्रकैद की सजा
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाया था । कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था। और जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया था ।

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