उद्धव ठाकरे गुट की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने EC की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका लगा है जो एकनाथ शिंदे गुट के लिए राहत जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली. उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी. इस मांग को खारिज कर दिया गया है…

 न्यूज जंगल डेस्क कानपुर:— सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका लगा है जो एकनाथ शिंदे गुट के लिए राहत जैसा है । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । बता दें कि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली ।

बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी । इस मांग को खारिज कर दिया गया है ।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने आज निर्वाचन आयोग में पार्टी पर प्रभुत्व, नाम और निशान के अधिकार को लेकर जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया । कोर्ट का यह फैसला उद्धव गुट के लिए आफत तो शिंदे गुट के लिए राहत जैसा है।बता दें कि कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिंबल मामले पर सुनवाई करने को स्वतंत्र है ।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब कोई रोक नहीं होगी । इसी के साथ उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज हो गई है ।

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