अब ‘कॉमन ITR फॉर्म’ के साथ आसान होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना, जाने क्या है एक्सपर्ट्स की राय….

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हर साल Income Tax फाइल करने को लेकर हर साल टैक्सपेयर इससे जुड़े प्रोसेस को लेकर उलझन में रहते हैं। इन्ही उलझनों को दूर करने के लिए Central Board of Direct Taxes (CBDT) लगातार इनकम टैक्स फाइलिंग को….

Business Desk: हर साल Income Tax फाइल करने को लेकर हर साल टैक्सपेयर इससे जुड़े प्रोसेस को लेकर उलझन में रहते हैं। इन्ही उलझनों को दूर करने के लिए Central Board of Direct Taxes (CBDT) लगातार इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर 1 नवंबर को CBDT ने कहा कि वह टैक्सपेयर की सुविधा के लिए एक कॉमन ITR फॉर्म इश्यू करना चाहता है।

CBDT फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपडेटेट Income Tax Return (ITR) फॉर्म जारी करता है। वही अब कॉमन ITR फॉर्म का इस्तेमाल अभी उपयोग हो रहे कई फॉर्म की जगह पर किया जा सकेगा। इसकी खास बात यह है कि कम से कम चार ITR फॉर्म की जगह यह एक कॉमन फॉर्म होगा। इसमें ITR-2, ITR-3, ITR-5 और ITR-6 फॉर्म शामिल हैं।

CBDT ने कॉमन ITR फॉर्म पर मांगी राय
कॉमन ITR फॉर्म के आने के बाद भी ITR-1 और ITR-4 के विकल्प मौजूद रहेंगे। वहीं, ITR-7 का अस्तित्व पहले की तरह कायम रहेगा, जिसका इस्तेमाल पब्लिक या चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं। CBDT ने टैक्स सलाहकारों से कॉमन फॉर्म के ड्राफ्ट पर राय मांगी है। विचार-विमर्श के बाद ही फाइनल फॉर्म जारी किया जाएगा।

एक्सपर्ट्स ने बताए ये फायदे
मनीकंट्रोल की खबर के अनुसार, कॉमन ITR फॉर्म पर टैक्स एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। इसपर उन्होंने बताया कि कॉमन ITR फॉर्म कितना उपयोगी है, और इससे करदाताओं को क्या फायदे मिलेंगे।

  • Vialto Partners India के पार्टनर कुलदीप कुमार का कहना है कि ITR फाइल करन में कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए कॉमन ITR फॉर्म एक बेहतर ऑप्शन है। इससे टैक्सपेयर्स को यह सोचने की जरूरत नहीं पडे़गी कि इस साल उन्हें किस ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना है।
  • AKM Global के पार्टनर संदीप सहगल ने बताया कि कॉमन ITR फॉर्म में ऐसी जानकारियां नहीं होंगी जिनका टैक्सपेयर से कोई वास्ता नहीं होगा। इस फॉर्म को टैक्सपेयर्स से पूछे गए कुछ सवालों के आधार पर तैयार किया गया है। सवालो को तरह से तैयार किए गए हैं कि अगर उनका जवाब ना होगा तो उससे जुड़े सवाल टैक्सपेयर के सामने नहीं आएंगे।
  • TaxManager.in के चीफ एग्जिक्यूटिव दीपक जैन ने कहा कि Indian Income Tax Department नियमित अंतराल पर ITR फॉर्म्स को अपडेट करता रहता है। कॉमन ITR फॉर्म आ जाने से टैक्सेपयर का समय बचेगा। साथ ही उन्हें ऐसे शिड्यूल को चेक नहीं करना पड़ेगा, जो उन पर लागू नहीं होते हैं।

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