जैकलीन को पड़ी जज से फटकार, जितना आप बोल रही हैं उतना आसान नहीं है यह केस
पटियाला हाउस जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिज की तरफ से उनके वकील ने जमानत पर दलीलें दिया है जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझसे इस केस के समय इस्तेमाल होने वाले फोन के बारे में पूछा गया है मैंने वो फोन दे भी दिया है ।
न्यूज जंगल डेस्क :- दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में आज एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज को सशर्त अंतरिम जमानत दे दिया गया है । साथ ही कोर्ट ने जैकलीन की रेगुलर बेल की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा है और फर्नांडिज ने कोर्ट के समक्ष ‘‘खुद के परिस्थितियों का शिकार होने’’ का दावा किया है कोर्ट ने जमानत देते हुए जैकलीन पर कुछ शर्त भी लगाईं है जिसमें उनसे जांच में सहयोग करने, बुलाए जाने पर पेश होने को बोला गया है । हालांकि जैकलीन की तरफ से बेल एप्लीकेशन पर दी गई दलीलों के दौरान उन्हें जज की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ा है और जज ने उनके वकील से यहां तक कह दिया कि ‘आप जिस तरह से केस बता रहे हैं, यह केस उतना आसान नहीं है’
पटियाला हाउस जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिज की तरफ से उनके वकील ने जमानत पर दलीलें दिया है और जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझसे इस केस के समय इस्तेमाल होने वाले फोन के बारे में पूछा गया था मैंने वो फोन दे भी दिया और . मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं जिससे फोन पर बात कर रही थी वह आदमी (सुकेश चंद्रशेखर) है मुझे लगातार बेवकूफ बना रहा है । मैंने जांच एजेंसी को लगातार जांच में सहयोग किया है । और एजेंसी ने मुझसे जो भी पूछा, मैंने सब बता दिया है ।
जैकलीन के वकील ने आगे कहा कि ईडी मुझे कहती है कि मैं देश छोड़कर भाग जाऊंगी. मैं जांच में लगातार सहयोग कर रही हूं और मुझे बयान दर्ज करवाने के लिए पांच बार बुलाया गया है ।
ईडी के वकील की दलील पर जैकलीन के वकील की तरफ से कहा गया कि सेलिब्रिटी को लोग कितने सारे गिफ्ट देते रहते हैं और इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दिया है और कहा कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी आरोपी से ही पैसे लें जज ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि आप जिस तरह केस बता रहे हैं, यह केस उतना आसान नहीं है ।
कोर्ट की इस फटकार पर जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है, वह किसी थर्ड पर्सन से है या वो गिफ्ट उसी 200 करोड़ रुपए से है?
कोर्ट की तरफ से जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी गई है लेकिन जैकलीन की नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें रेगुलर जमानत नहीं मिलनी चाहिए ।
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