इमरान खान केस पंहुचा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, 24 घंटे का अल्टीमेटम, स्वतः संज्ञान में लेने की दी चेतावनी

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इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले का मामला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

International Desk: इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले का मामला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि अभी तक यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। अगर ऐसा ही रहा तो सुप्रीम कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। बता दें कि 3 नवंबर को पीटीआई मार्च के दौरान हुए हमले में इमरान खान के पैर पर गोली लगी थी। साथ हुई इस घटना में एक की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे।

आपको बता दे कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंदियाल ने इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर स्वत: संज्ञान लेने की चेतावनी दी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, CJP ने पंजाब के महानिरीक्षक (IG) फैसल शाहकार से भी पूछा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई?

इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी पूछा “हमें बताएं कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी? प्राथमिकी न दर्ज करने का एक ठोस कारण होना चाहिए।” CJP ने IG को मामले की जांच के लिए अधिकारियों को बुलाने का निर्देश देते हुए कहा कि “कानून के अनुसार काम करना है, अदालत आपके साथ है।”

पुलिस की सुप्रीम कोर्ट में दलील
IG शाहकर ने अदालत को सूचित किया कि “हमने प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पंजाब के CM से बात की है लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं।” बता दे कि IG शाहकर ने पंजाब सरकार से अलग होने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री परवेज इलाही के नेतृत्व में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया है।

आप अपना काम करो, हम रहेंगे साथ-SC
शाहकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब ने चार साल में आठ IG देखे हैं। CJP ने प्रांतीय पुलिस प्रमुख को आश्वासन दिया कि जब तक वह IG के पद पर तैनात हैं, तब तक कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “IG साहब, आप अपना काम करो। अगर कोई हस्तक्षेप करता है, तो अदालत उनके काम में हस्तक्षेप करेगी।”

बता दे कि 3 नवंबर को पंजाब के वजीराबाद में पार्टी के लंबे मार्च का नेतृत्व करते हुए इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना में पीटीआई समर्थक मुअज्जम नवाज की मौत हो गई थी, जबकि इमरान सहित 14 अन्य घायल हो गए थे।

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