दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकीस बानो की पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ SC

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बिलकिस बानों के गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषियों की सजा को घटाने के बारे में दिए गए अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट एक पुनर्विचार याचिका के तहत फिर से सुनवाई करेगा ।

न्यूज जंगल नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट बिलिकस बानो गैंगरेप और मर्डर केस के 11 दोषियों की क्षमा याचिकाओं पर विचार करने के अपने आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा और SC ने सोमवार को बोला कि वह अपने पहले के उस आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा और जिसमें उसने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने को बोला था ।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वकील शोभा गुप्ता की उन दलीलों पर ध्यान दिया है कि समीक्षा याचिका को अभी सूचीबद्ध किया जाना बाकी है । सीजेआई ने वकील से बोला कि यह याचिका सर्कुलेशन से आएगी और मैं इसे जल्दी तारीख दूंगा । एक तारीख है, मैं जांच करूंगा. जबकि वकील ने बोला कि इसके लिए अस्थायी तारीख 5 दिसंबर दिखाई गई थी । प्रक्रिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं का फैसला उन जजों द्वारा सर्कुलेशन के आधार पर किया जाता है । जो समीक्षाधीन फैसले का हिस्सा थे ।

2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की घटना सहन करने वाली बिलकिस बाने ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के अलावा राज्य सरकार द्वारा इस मामले में 11 दोषियों की सजा में दी गई है । छूट को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर करी है । जिसमें कहा गया है कि उनकी समय से पहले रिहाई हुई है और जिसने समाज की अंतरात्मा को हिला दिया है. इस याचिका को 13 दिसंबर को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेद की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है ।

गैंगरेप पीड़िता ने एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग करी है । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नौ जुलाई, 1992 की अपनी नीति के तहत दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका पर दो महीने के भीतर विचार करने को कहा था. इसके बाद सभी 11 दोषियों को राज्य सरकार ने छूट दी और इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया ।

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