ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर ‘शिवलिंग’ की क्या होगी कार्बन डेटिंग

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्बन डेटिंग के निर्देश वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है.

News Jungal Desk :– सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को शुक्रवार को टाल दिया है शीर्ष अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्बन डेटिंग के निर्देश वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है.CJI ने कहा कि पहले हम परिस्थितियों को देखेंगे. क्योंकि बेहद सावधानी से डील करना होगा. मस्जिद पक्ष ने कहा कि हमें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला है ।

ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Mosque प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत को बताया कि , “कार्बन डेटिंग सोमवार से शुरू होनी है.” उच्च न्यायालय ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वाराणसी में मस्जिद शिवलिंग होने का दावा करने वाले ढांचे की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था. वाराणसी जिला न्यायालय ने 14 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मई 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के न्यायालय द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थ

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