20 करोड़ से अधिक के टर्न ओवर पर ई इन्वायस अनिवार्य
News Jungal Desk Kanpur- कर चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सीबीडीटी ने एक और प्रयास किया है . अब सालाना 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर 1 अप्रैल 2022 ई-इन्वायस अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा आदेश भी जारी कर दिये गए हैं। अब एक सीमा से अधिक पर सामान्य इन्वॉयस मान्य नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा।इसके साथ ही पैनाल्टी भी लगाई जाएगी।
20 करोड़ से अधिक के ट्रनओवर पर ई इन्वायस अनिवार्य
अभी तक 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर ही ई-इन्वायस अनिवार्य थी। लेकिन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में नए आदेश जारी किये गए हैं। जीएसटी के नये प्रावधानों के तहत अब 20 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए 1 अप्रैल से ई-इन्वायस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष बात यह है कि असर किसी कारोबारी का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2017-18 या इसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस पर भी यह प्रावधान लागू होगा। यानि कि अगर किसी कारोबारी का वित्तीय वर्ष 2018-19 में टर्नओवर 21 करोड़ था। लेकिन किन्हीं वजहों से वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह टर्न ओवर घटकर 10 करोड़ हो गया था। तब भी ऐसे व्यापारियों को 1 अप्रैल 2022 से ई-इन्वायस ही अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। इसमें खास बात यह है कि अगर कोई व्यापारी किसी कारोबारी से कोई माल क्रय करता है, और उस कारोबारी के लिए ई-इन्वायस बनाना अनिवार्य है। लेकिन वह ई-इन्वायस ना बनाकर साधारण (मैनुअल) इन्वायस जारी कर देता तो क्रेता व्यापारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगी। वहीं अगर आपूर्तिकर्ता सामान्य इन्वायस पर माल भेजता है तो यह माना जायेगा कि उसने टैक्स चोरी के उद्देश्यस से बिना इन्वायस के माल भेजा। इस स्थिति में नियमों के तहत पैनाल्टी लागू होगी।
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टर्नओवर लिमिट घटने से साफ्टवेयर अपडेट हुआ जरूरी
टैक्स सलाहकार अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता कहते है कि अब इसके लिए साफ्टवेयर अपडेट कराना भी जरूरी हो गया है। पूर्व में 100 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर पर ई-इन्वायस जरूरी की गई थी। इसके बाद इसे बाद में घटाकर 50 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक के लिए कर दिया गया था। अब एक बार फिर घटाकर 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर पर ई-इन्वायस अनिवार्य कर दी गई है।