2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान पर आरोप तय…

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Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. 2019 के भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमर्यादित और भड़काऊ बयान जारी किया था.

News Jungal Desk: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है. पूरा मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया गया था. जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी टिप्पणी की थी. इस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी और आजम खान रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी थे. उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी.

आजम खान को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह तो एक दिन होना ही था. हमने हमेशा सच का साथ दिया है और मुझे भरोसा था कि सत्य की जीत होगी. अब इस फैसले के बाद आजम खान की जुबान पर ताला लगेगा और कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी. बता चलें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी एक हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी. हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है. उसमें भी जल्द ही फैसला आने वाला है.

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