उत्तराखंड : अब सभी धर्मों के लिए शादी से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य ,जानें उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

0

मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शादी के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गयी है । और वहीं अब सीख धर्म में प्रचलित आनंद विवाह भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाएंगे । और बता दें, अभी तक अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण एक्ट में आनंद विवाह का जिक्र नहीं था ।

News Jungal Desk :– इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है । और जहां यूसीसी से पहले कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है । मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शादी के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गयी है । और वहीं अब सीख धर्म में प्रचलित आनंद विवाह भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाएंगे । बता दें, अभी तक अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण एक्ट में आनंद विवाह का जिक्र नहीं था ।

वहीं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है । और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बढ़ते टूरिस्ट के मद्देनजर मसूरी को तहसील का दर्जा देने का फैसला लिया है । और एसडीएम मसूरी MDDA के पदेन ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे । और उत्तराखंड की बेसिक शिक्षा पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है. । और कक्षा एक में एडमिशन की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है । एक अप्रैल को बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए । एडमिशन के अब जुलाई की जगह अप्रैल में होंगे ।

आप को बता दें, अगले साल उत्तराखंड को 38 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन करना है । और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है । और कौशल विकास के तहत कर्नाटक का सक्सेसफुल मॉडल  अपनाया गया है । टाटा ग्रुप प्रदेश के 13 आईटीआई को अडॉप्ट करेगा । अब पुराने ट्रेंड बदले जाएंगे और मॉर्डन आईटीआई बनाए जाएंगे ।

वहीं कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड ड्रोन नीति को भी मंजूरी मिली है । और ड्रोन स्कूल स्थापना, मैन्युफेकचर के लिए सब्सिडी दी जाएगी । राष्ट्रीय जल नीति के तहत बड़ा फैसला लिया गया है । और पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. प्रोजेक्ट की कुल लागत का एक फीसदी क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा । प्रोजेक्ट 12 फीसदी बिजली की जगह अब 13 फीसदी फ्री बिजली देगा । एक फीसदी फ्री बिजली कैश के रूप में प्रभावित लोगों को बांटी जाएगी । उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश सरकार एक फीसदी तक और भी खर्च करेगी
वहीं कैबिनेट के फैसले में पशुपालन विभाग में पैरावेट के लिए बड़ी घोषणा की गयी है. कृत्रिम गर्भाधान कराने पर धनराशि बढ़ाई गई है. पहाड़ में ₹50 की जगह प्रति केस ₹100 मिलेगा. मैदान में प्रति केस ₹40 की जगह ₹80 मिलेंगे ।

यह भी पढ़े : दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अंतरिम जमानत

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed