अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने की दूसरी शादी, पाकिस्‍तान में बदला ठिकाना

0

पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी ISI की शरण में छिपकर बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी महिला से दूसरी शादी कर ली है। साथ ही दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को दिए गए एक बयान में ये खुलासा किया है.

न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। साथ ही अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक महजबीन अभी भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही रहती है। कहाँ जा दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी है और पठान है. ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बदल लिया है। पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) ने दाऊद का ठिकाना बदला लिया है। सुरक्षा के लिहाज से कराची शहर में ही दाऊद इब्राहिम को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है।

दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने खुलासा किया कि ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की है। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी-एनआईए को दिए एक बयान में ये कहाँ हैं कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने अली शाह सितंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सामने ये बयान दिया था। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे शाह के मुताबिक दाऊद की दूसरी शादी महजबीन से जांच एजेंसियों का फोकस हटाने की कोशिश भी हो सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और दाऊद इब्राहिम के आतंकी नेटवर्क के सिलसिले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने एनआईए को बताया कि दाऊद इब्राहिम की पहली पत्नी से जुलाई 2022 में दुबई में मिला था, जहां उसने उसे दाऊद की दूसरी महिला से शादी के बारे में भी बताया था। अली शाह ने कहा कि महजबीन शेख व्हाट्सएप कॉल के जरिए भारत में दाऊद के रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखती ह।. हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने भी एनआईए को दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में बताया और दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब भी कराची में रहता है। मगर उसका ठिकाना बदलता रहता है।

यह भी पढ़ें:-जोशीमठ मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट करेगा,जानें- सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *