राजस्थान में रैली, जुलूस और शोभायात्रा पर रोक, धारा 144 लागू
राजस्थान में पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए अभी से ऐहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है, ताकि संवेदनशील जिलों में माहौल बिगड़ने की नौबत ही न आने पाए. करौली में गत नव संवत्सर बाइक रैली पर 2 अप्रैल को हुए पथराव के बाद दंगा फसाद, आगजनी की घटनाएं हुईं थीं.
न्यूज जंगल डेस्क कानपुर : राजस्थान में त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था और अमन-चैन बनाए रखने के लिए करौली और भरतपुर जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. दोनों जिला कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. करौली में आगामी 4 नवंबर तक यह आदेश लागू रहेगा. वहीं भरतपुर कलेक्टर ने अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी. त्योहारी सीजन में किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं. राज्य में पिछले कुछ महीनों में करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा आदि में दंगे, आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई हैं. अब त्योहार के मौसम में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द्र और समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की आशंका व्यक्त की गई है. इसे देखते हुए करौली जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल लगाने का आदेश दिया है.
करौली जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने जारी किए आदेश में कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन सहित धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में शांति और सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 4 नवंबर तक करौली जिले में धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस, लाउडस्पीकर का उपयोग, राजनीतिक सभा, धरना-प्रदर्शन, एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने, लाठी-डंडे आदि लेकर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो कार्रवाई
करौली की तरह भरतपुर के जिला कलेक्टर ने भी जिले में धारा 144 लागू की है. नवरात्रा स्थापना के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. इस दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पंपलेट या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ऑडियो-वीडियो जारी करने पर कार्रवाई होगी. धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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