पति ने नहीं बताई सैलरी पत्नी ने आरटीआई से निकाल लिया पूरा चिट्ठा

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 पति से पत्नी ने उसकी तनख्वाह जानना चाही, जो उसने बताने से इनकार कर दिया. पत्नी भी चुप बैठने वाली नहीं थी, ऐसे में उसने आरटीआई दाखिल करके अपने पति की सैलरी का पूरा ब्यौरा हासिल कर लिया.।

न्यूज जंगल डेस्क कानपुर :  पति-पत्नी का रिश्ता बेहद करीबी होता है । और वे आपस में कुछ भी छिपाते नहीं हैं और हमेशा एक-दूसरे के साथ हैं . हालांकि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, जो अपनी पत्नी से सारी चीज़ें बताना नहीं चाहते.है । ऐसे ही 1 शख्स ने अपनी पत्नी से अपनी तनख्वाह छिपा रखी थी । पत्नी ने कई बार ये जानने की कोशिश करी लेकिन आखिरकार उसे कानून का सहारा लेकर सही जानकारी मिल सकी ।

पति से पत्नी ने उसकी तनख्वाह जानना चाही, जो उसने बताने से मना कर दिया । पत्नी भी चुप बैठने वाली नहीं थी । ऐसे में उसने आरटीआई दाखिल करके अपने पति की सैलरी का पूरा ब्यौरा हासिल कर लिया । ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है । जहां पत्नी ने अपने ही पति से कानूनी तौर पर बदला ले लिया है । और वो जानकारी हासिल करी है । जो पति नहीं देना चाहता था ।

रिपोर्ट के मुताबिक संजू गुप्ता नाम की महिला ने बाकायदा RTI लगाकर अपने ही पति की सैलरी जानने के लिए रिक्वेस्ट फाइल की और साल 2018-19 और 2019-20 के दौरान पति की सैलरी का सारा ब्यौरा निकलवाया है । पहले पत्नी ने सीधे इनकम टैक्स ऑफिस की ओर से ये डिटेल मांगी थी, जो देने से इनकार किया गया था क्योंकि पति ने इसकी इज़ाजत नहीं दी थी. इसके बाद उसने के ज़रिये ये जानकारी निकलवा । . उनकी ओर से महिला को 15 दिन में ये जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया ।

दरअसल ने पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर गौर करते हुए ये जानकारी दिया है । राजेश रामचंद्र किडिले बनाम महाराष्ट्र एसआईसी और अन्य मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा था और कि पत्नी के गुजारा भत्ते से जुड़े हुए मामले में पति की सैलरी निजी जानकारी नहीं हो सकती है. ऐसे में तनख्वाह के बारे में जानना उसका अधिकार हो सकता है । अब 15 दिन के अंदर CPIO पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को उपलब्ध कराएगा. हालांकि प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, टैक्स रिटर्न, इनवेस्टमेंट और उधार जैसी जानकारी नहीं दी जाएगी, जो निजी की श्रेणी में आते हैं ।

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