Constitution Day of India 2022 : 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है
नवंबर को देश भर में संविधान दिवस 2022 (Constitution Day 2022) मनाया जाएगा. संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है. 26 नवंबर 1949 को विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस लागू किया गया था ।
न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :- नवंबर को देश भर में संविधान दिवस 2022 (Constitution Day 2022) मनाया जाता है संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था ।
देश भर में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और संवैधानिक मूल्यों को प्रमोट करने के लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था और आप को बता दें राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस और भारतीय संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है तो आइए जानते हैं इसकी प्रस्तावना से लेकर इसे लिखे जाने और लागू होने तक की पूरी कहानी क्या है ।
देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और हालांकि स्वीकार करने के दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था और इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है ।
क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस?
संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है. इस दिन स्कूल और कॉलेजों में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाया जाता है और इसके साथ ही भारत के संविधान की विशेषता और महत्व पर भी चर्चा करी जाती है ।
साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था और यह खास इसलिए भी है, क्योंकि इसी साल संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी ।
भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है और इसमें कई देशों के संविधान को अपनाया गया है और इसलिए इसे ‘Bag of Borrowings’ भी कहा जाता है. इसके कई हिस्से यूके, अमेरिका , जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं ।
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, पीएम, राष्ट्रपति, गवर्नर, और सीएम की शक्तियों का भी जिक्र है ।
संविधान की मूल प्रतियां टाइप या प्रिंटेड नहीं थी और इसे प्रेम नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी संविधान को कैलीग्राफी में इटैलिक अक्षरों में लिखा गया है ।
संविधान की ओरिजिनल कॉपी 16 इंच चौड़ी है और इसे 22 इंच लंबे प्रैचमेंट शीट पर लिखा गया है और इसमें कुल 251 पेज हैं । पूरा संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था. 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था ।
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