Budget 2023 : इस बार बजट से सैलरीड टैक्सपेयर्स को हैं ये उम्मीदें, क्या वित्तमंत्री पूरी करेंगी उनकी ये 6 डिमांड?

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Budget 2023 : यूनियन बजट से टैक्सपेयर्स की उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं। नए टैक्स सिस्टम को सफल बनाने के लिए, टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत है ताकि इसे अधिक टैक्सपेयर्स के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके।

News Jungal Buiness Desk: यूनियन बजट पेश होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट से सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को काफी उम्मीदें हैं। बजट 2023 (Budget 2023) की घोषणाएं इस बार करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती हैं। वेतनभोगी वर्ग के करदाता आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) में बदलाव और सरचार्ज में कमी की उम्मीद जता रहे हैं।

ज्ञात हो, कि 31 जनवरी को बजट सत्र (Budget Session) शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

1. 80C के तहत निवेश में ज्यादा टैक्स छूट
नौकरीपेशा के लिए धारा 80सी टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है, ऐसे में, इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना है। ज्ञात हो, कि मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये है। उम्मीद है कि इस बार बजट में धारा 80C के तहत सरकार डिडक्शन लिमिट बढ़ाकर 200,000 रुपये सालाना कर सकती है।

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाए जाने की भी है उम्मीद
इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत वतनभोगी कर्मचारियों के लिए वर्तमान स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50000 रुपये प्रतिवर्ष है। आगामी बजट से उम्मीद है कि बढ़ रही महंगाई के कारण सरकार धारा 16 (आईए) के प्रावधान में बदलाव करेगी और वर्तमान स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट का दायरा बढ़ाकर सालाना 75,000 रुपये कर देगी।

3. टैक्‍स स्‍लैब में हो सकता है बदलाव
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्‍स स्‍लैब में 20 लाख से ज्‍यादा की आमदनी पर 25 प्रत‍िशत टैक्‍स की मांग की जा रही है। इसी तरह 10 से 20 लाख की आमदनी पर टैक्‍स 20 प्रत‍िशत क‍िये जाने की मांग है। मौजूदा टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता है एवं 2.5 से 5 लाख तक 5 प्रत‍िशत, 5 से 7.5 लाख तक 20 प्रत‍िशत टैक्स है। इसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख तक 20 प्रत‍िशत टैक्स लगता है, जिसमें बदलाव की मांग की जा रही है।

4. डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की हैं उम्मीदें
इस बार बजट 2023 से उम्मीद है कि रिटारमेंट प्लान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार धारा 80CCD(1B) के तहत डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 100,000 रुपये कर सकती है।

5. 2 साल पुराने टैक्स सिस्टम में हो सकता है बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 2 साल पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसा होंगे।

6. रेंटेड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट के लिए बढ़ सकता है डिडक्शन
इनकम टैक्स एक्ट के तहत होम लोन पर ब्याज डिडक्शन कई साल से 2 लाख रुपये पर सीमित है। इसके अलावा, सेक्शन 80सी के तहत मूलधन पर 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है, लेकिन पीएफ, बीमा, स्कूल फीस आदि को जोड़ लें तो यह लिमिट कम हो जाती है। इसलिए होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट के संबंध में एक अलग डिडक्शन की मांग लंबे समय से हो रही है, जो इस बार पूरी की जा सकती है।

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