आपके घर भी है पालतु कुत्ता है,तो बनवा लीजिये लाइसेंस,वरना देना होगा जुर्माना

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कुत्ता पालने के शौकीन लोगों को अब कुत्ता पालने के लिये लेना होगा लाईसेंस ,यूपी सरकार ने कुत्ते का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया है।

न्यूज़ जंगल नेटवर्क, कानपुर : कुत्ता पालने का शौक आजकल काफी लोगों में दिखाई दे रहा है। शहर से लेकर गांव तक के लोग कुत्ते पाल रहे हैं। लाखों रुपये के कुत्ते खरीद कर लोग घरों में पाल रहे हैं। इतना ही नहीं हर महीने हजारों रुपये इनके नाज-नखरों पर खर्च कर रहे हैं। वहीं बता दें कि कुत्ते को रखने का लाइसेंस बनवाना भी जरूरी है, ये बहुत कम लोग ही जरूरी समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुत्ते का लाइसेंस बनवाना महत्वपूर्ण कर दिया गया है। यदि कुत्ते का लाइसेंस नहीं लेते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम ने लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया है।

लाइसेंस नहीं होने पर लगेगा इतना जुर्माना

एलएमसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरविंद राव ने कहा कि, “टीमें बिना लाइसेंस के पालतू कुत्तों को अपने साथ ले जाएगी और मालिकों द्वारा 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें रिहा करेंगी.” उन्होंने कहा कि, “अगर मालिक जुर्माना देने में विफल रहता है तो पालतू जानवर को इंदिरा नगर के एलएमसी डॉग शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा. हर पालतू जानवर के मालिक को कुत्ते के मल को लेने और उसका निपटान करने के लिए एक बैग ले जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोग नियम का पालन नहीं करते हैं.”

आवारा कुत्तों पर भी जल्द योजना

डॉ अरविंद राव ने कहा, “हमें पालतू जानवरों के मालिकों के पड़ोसियों से उनके घरों के बाहर शौच करने वाले कुत्तों पर रोजाना चार शिकायतें मिलती हैं.” पालतू कुत्तों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, एलएमसी शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से निपटने की योजना बना रही है. शहर में आवारा कुत्तों ने कई बच्चों पर हमला किया है जिससे कुछ की मौतें भी हुई हैं. 

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