जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को SC से मिली जमानत, संपत्ति हड़पने का था आरोप…

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उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला उत्‍तर प्रदेश सरकार के राजस्व अधिकारी ने लखनऊ में दर्ज कराया था जिसके तहत उमर अंसारी पर आरोप था कि उसने फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का प्रयास किया था। उनपर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है.

News Jungal Desk: जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में एक नोटिस जारी किया है. उमर अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से मौजूदा विधायक हैं. बता दें, उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

पेश मामले की एफआईआर अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. इन एफआईआर को खारिज करने की मांग करने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। एफआईआर में उमर अंसारी पर कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप लगाया गया है। उमर पर  आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है.

जस्टिस ए एस बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने पेश मामले में आरोपी उमर अंसारी को यह भी कहा कि वह जांच के दौरान पुलिस का पूरी तरह सहयोग करेंगे. इस मामले में राज्‍य सरकार ने जमानत का काफी विरोध किया था. उनका कहना था कि आरोपी ने अपनी दादी के नकली हस्‍ताक्षर करने का प्रयास किया था.

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