दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

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न्यूज जगंल डेस्क, कानपुर : राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के तहत राज्य सरकार ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है. हालांकि ज़रूरी सामानों को लेकर आने वाले ट्रकों को शहर में आने से नहीं रोका जाएगा. इसके अलावा दिल्ली में अब अगले आदेश तक के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है. उसने अपने कर्मचारियों को रविवार तक घर से काम करने का भी आदेश दिया है. दिल्ली सरकार ने इससे पहले सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को रविवार तक बंद करने की घोषणा की थी और निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर 17 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया था. हालांकि अब पाबंदियों की मियाद बढ़ा दी गई है.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,000 निजी सीएनजी बसों को किराए पर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 375 दर्ज किया गया जो एक दिन पहले 403 था. प्राधिकारियों ने हालांकि कहा कि रविवार तक कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

फरीदाबाद (378), गाजियाबाद (361), ग्रेटर नोएडा (362), गुरुग्राम (344) और नोएडा (356) ने भी अपनी वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है. अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखकर लोगों को मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक वाहनों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कहा है. परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए डीजल और पेट्रोल चालित ऐसे वाहनों की सूची उपलब्ध कराई है जो क्रमश: 10 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

मंत्री ने कहा कि यातायात पुलिस को जाम की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच के लिए अभियान तेज किया जाएगा.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

उन्होंने कहा, ‘‘दमकल की मशीनें दिल्ली में अधिक प्रदूषित 13 स्थानों पर पानी का छिड़काव करेंगी जो इस उद्देश्य के लिए शहर में पहले से तैनात 372 टैंकरों के अलावा होंगी.’’Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

उच्चतम न्यायालय में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई से पहले, सीएक्यूएम ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी.Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

इसने यह भी कहा कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच ही 30 नवंबर तक चालू रहेंगे

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Delhi Air Pollution: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन और निर्माण कार्य पर पाबंदी, सरकार ने उठाए ये कदम

आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ‘‘रेलवे सेवाओं या रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं’’ को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है.

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