दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब; फिलहाल नहीं लगेगी रोक…

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्‍ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्‍यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक पर 17 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा.

News Jungal Desk: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार के अध्‍यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक पर 17 जुलाई को पुनः सुनवाई करेगा. दिल्ली सरकार में नियुक्त 450 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा रद्द किए जाने की दलील पर अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा. दिल्‍ली सरकार ने राष्‍ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्‍यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसमें केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

दरअसल दिल्‍ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्‍यादेश पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर सीजेआई ने कहा कि हमने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है. दिल्‍ली सरकार के वकील ने कहा कि नई व्‍यवस्‍था में 2 अफसर मिलकर मुख्‍यमंत्री की बात को मना कर सकते हैं और मामला उपराज्यपाल के पास जाएगा.

19 मई को केंद्र सरकार लाई थी अध्‍यादेश
केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार (संशोधन) अध्‍यादेश 2023 पारित किया था.  इसके जरिए दिल्‍ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनकी पदस्‍थापना के लिए एक प्राधिकरण गठित करने का उद्देश्‍य रखा गया था. इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली में पुलिस, कानून-व्‍यवस्‍था और भूमि को छोड़कर अन्‍य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्‍ली सरकार को पूरी तरह सौंप दिया था.

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