दिल्ली शराब कांड में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी हुई खारिज, अब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

0

Manish Sisodia Bail Rejected: इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये पत्नी से बात करने की इजाजत मिल गई थी. बाद में सिसोदिया बेल के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए थे.

News Jungal Desk: आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि अब मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत को खारिज दिया गया था.  सुनवाई के दौरान मंगवार को CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं. जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहा है. वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके है. गंभीर आरोपों के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है. ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा.

Read also: नेत्र विभाग जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान जागरूकता हेतु कार्यक्रम का हुआ आयोजन

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *