कोर्ट में मनीष स‍िसोद‍िया बोले- दिक्कत होती है, CBI ने कहा- आरोपियों की तरफ से हो रही देरी

0

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है. आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बिना पेजिनेशन के दस्तावेज दिया है. हजारों पेज के दस्तावेज हैं. बिना पेजिनेशन के दस्तावेज से हमको उनकी जांच करने में दिक्कत होती है

News jungal desk : दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए है । कोर्ट ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच अगली सुनवाई से पहले पूरी करने का निर्देश दिया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को करेगी ।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष स‍िसोद‍िया समेत अन्‍य आरोपियों के वकील ने सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों पर सवाल उठाया गया है। आरोपियों के वकील ने बोला कि CBI द्वारा दिए गए दस्तावेज़ पर सही तरीके से पेज क्रमांक (pagination) नहीं है । और कोर्ट ने कहा क‍ि हर तारीख पर मिसिंग दस्तावेजों को लेकर कोई न कोई आवेदन दाखिल कर दिया था ।

सीबीआई ने बोला कि आरोपियों के वकील की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है । और आरोपियों के वकील ने बोला कि हमको बिना पेजिनेशन के दस्तावेज दिया है । और हजारों पेज के दस्तावेज हैं । और बिना पेजिनेशन के दस्तावेज से हमको उनकी जांच करने में दिक्कत होती है । और आरोपियों के वकील ने बोला कि दस्तावेजों की पेजिनेटेड कॉपी दी जाए ।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान ई़डी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बोला था क‍ि पहले किसी भी आरोपी की तरफ से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की गई है । आरोपियों के वकील ने बोला कि ईडी की वजह से ट्रायल में देरी हो रही है । हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं । हमारी अर्जियों पर ईडी तीन महीने से जवाब दाखिल नहीं कर रही है । और सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अमनदीप ढल की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, मगर अमनदीप ढल की नियमत जमानत की अर्जी अभी हाईकोर्ट में लंबित है ।

Read also : जानकी बल्लभ को सोने का मुकुट 24 नवंबर को पहनाएंगे मुख्यमंत्री योगी

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed