Justice DY Chandrachud: जाने अगले CJI के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया….
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को अगले CJI (Chief Justice of India) यानी प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई की।
National Desk: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को अगले CJI (Chief Justice of India) यानी प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में 9 नवंबर को शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया गया था। वही बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील की दलील सुनने के बाद हमने याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखा। ये याचिका पूरी तरह से भ्रामक है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने आज दोपहर पौने एक बजे इस मामले पर सुनवाई की। बता दें कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को नौ नवंबर को भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेनी है।
CJI यूयू ललित की जगह लेंगे चंद्रचूड़
जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 65 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति ललित CJI के पद से आठ नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। पद पर उनका 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा। ‘असहमति को लोकतंत्र के सेफ्टी वाल्व’ के रूप में देखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रह चुके हैं।
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