इस साल सबसे ज्‍यादा सर्च गया ‘How to file ITR online’, आसान स्टेप्स में जाने ऐसे फाइल करे ITR

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देश में जिन लोगों की आय इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है, उन्हें Income Tax Return (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। यही वजह है कि ITR को लेकर इतनी खोजबीन की जाती है। बता दे कि Google की ईयर इन सर्च 2022….

Business Desk: देश में जिन लोगों की आय इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है, उन्हें Income Tax Return (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। यही वजह है कि ITR को लेकर इतनी खोजबीन की जाती है। बता दे कि Google की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के मुताबिक, ‘How to file ITR online 2022’ में सबसे ज्‍यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स में शामिल रहा है। सभी ‘हाउ टू’ सर्च में से ‘How to file ITR online’ को आठवां स्‍थान मिला है। वही जुलाई के आखिरी हफ्ते में 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच ‘How to file ITR online’ सर्च में सबसे ज्यादा उछाल आया था। Income Tax Return (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई थी।

ITR E-Filing Portal पर ऑनलाइन भरी जा सकती है। ITR भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए। यही नहीं ITR फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है। साथ ही आयकरदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए।

ऐसे करे ITR फाइल

  • Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करें।
  • ई फाइल मेन्‍यू पर जाएं और यहां पर Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • आप ITR पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्‍योंकि वह ITR डेटाबेस से लिंक्‍ड है। ऐसा होने के बाद File now पर क्लिक करें।
  • अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्‍ट करें। आपको 2022-23। सेलेक्‍ट करना है।
  • अब ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करें।
  • यहां आपका स्‍टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य। इंडिविजुअल पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको अपना ITR फॉर्म चुनना होगा।
  • अगर आपकी आय कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करें। इस आय में वेतन से हुई आय, प्रॉपर्टी और ब्‍याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की आय शामिल है।
  • आप इंडिविजुअल, HUF और फर्म (LLP के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्‍शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें।
  • मान लो कि आपने ITR 1 पर क्लिक किया है।
  • इसके बाद Let’s get started पर क्लिक करें।
  • रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्‍ट करें।
  • अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्‍यापित (validate) करें।
  • आप यहां अधिकतर कॉलम्‍स में नए डॉक्‍यूमेंट अपलोड कर चेंज कर सकते हैं।
  • यहां मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्‍फर्म पर क्लिक करें।
  • जब कन्‍फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं।
  • अब ‘Taxes Paid and Verification’ टैब में उपयुक्‍त वेरिफिकेशन ऑप्‍शन का चुनाव करें। आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए मैथ्‍ड से 120 दिन बाद भी इसे सत्‍यापित कर सकते हैं।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्‍टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां Delete हो जाती हैं।
  • ITR वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर ITR फाइल करने तक सेव रहता है।

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