राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब हर साल नहीं बनवाने पड़ेंगे EWS डॉक्यूमेंट

0

राजस्थान (Rajasthan News) में पहले एक साल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) बनाए जाते थे. इसकी बैधता हर साल 31 मार्च को खत्म हो जाती थी. फिर अप्रैल में यह मान्य नहीं रह जाता था. अब सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब अगले 3 साल तक नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल के लिए बढ़ा दी है.

न्यूज जंगल नेटवर्क, कानपुर : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगर इन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी पूरी हो गई है तो उन्हें दोबारा नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी. अब पुराने EWS सर्टिफिकेट के साथ आय का सर्टिफिकेट दे सकेंगे. अब उसे ही मान्य माना जाएगा. अब अभ्यर्थी इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अधिकतम 3 साल तक के लिए कर सकते हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं आय प्रमाण के शपथ पत्र का एक प्रारूप भी जारी किया गया है. आवेदक को इसे खुद से हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करना होगा. फिर इसे सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : मेरे दो पिता, फिर भी मैं बेसहारा’; एक ने पीटकर घर से निकाला तो दूसरे ने पहचानने से नकारा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ‘EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए करने का फैसला किया है. अब EWS प्रमाण पत्र का लाभ 3 वर्षों तक OBC श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर  मिल सकेगा.’

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *