8 साल बाद अब भाई-बहन को मिलेगा 64 लाख का मुआवजा

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न्यूज जंगल डेस्क कानपुर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक लोक अदालत ने आठ साल पहले 2014 में एक सड़क दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले भाई-बहन को 64 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है

सड़क दुर्घटना के समय भाई-बहन में लड़का तब 14 वर्ष का ही हुआ था और उसकी बहन तब 18 साल की थी. लोक अदालत में जिला न्यायाधीश के समक्ष दावेदारों और बीमा कंपनी ने पिछले शनिवार को समझौता किया है

2014 में हुई थी ये बड़ी सड़क दुर्घटना
भाई-बहन – मयूरी दिलीप देशमुख और उसके भाई विवेक ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि उनके माता-पिता सहित परिवार के सदस्य आठ मई, 2014 को एक कार से जा रहे थे,उसी वक्त जिले के मोखदा के पवार पाड़ा में एक अन्य वाहन ने कार को टक्कर मार थी. और उसी वक्त यह हादसा हुआ था

याचिका में कहा गया था, कि ‘‘दूसरा वाहन विपरीत दिशा से आ रहा था. तभी टक्कर के कारण एक निजी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी दिलीप देशमुख (43) और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. थी हादसे में मयूरी भी घायल हो गई थी, जो बाद में ठीक हो गई थी .’’

दावेदारों ने 80 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी. दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान, उनके दादा-दादी 62 वर्षीय यादवराव बलवंत देशमुख और 60 वर्षीय मथुराबाई यादवराव देशमुख की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी.

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