मल्लिकार्जुन खरगे पर 100 करोड़ का मानहानि केस; बजरंग दल पर दिया था विवादित बयान

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मल्लिकार्जुन खरगे बजरंग दल पर विवादित बयान देकर अब मुसीबत में फंस गए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि मामले में संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। खरगे को 100 करोड़ रूपयों का मानहानि नोटिस मिला है।

News Jungal Desk: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बजरंग दल पर बयान देकर अब फंसते हुए दिख रहे हैं। खरगे को बजरंग दल के मानहानि मामले में समन जारी किया गया है। संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने 100 करोड़ रुपयों के मानहानि केस में खरगे को समन जारी किया है।

हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रुपये मानहानि की एक याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए अपमान किया है।

हितेश ने कहा कि खरगे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है।

केस पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी करते हुए 10 जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में तलब कर दिया है। यह जानकारी हितेश भारद्वाज द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को माननीय अदालत ने खरगे को समन जारी किया है।

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