Updated ITR के तहत अब तक ₹400 करोड़ का टैक्स जमा, जाने क्या होता है अपडेटेड ITR

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Income Tax Return को अपडेट करने की सुविधा देने वाले हाल में लागू प्रावधान के बाद अब तक लगभग 5 लाख पुन: फाइलिंग हुई हैं और लगभग 400 करोड़ रुपये अतिरिक्त टैक्स प्राप्त हुआ है। गुरुवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी….

Business Desk: Income Tax Return को अपडेट करने की सुविधा देने वाले हाल में लागू प्रावधान के बाद अब तक लगभग 5 लाख पुन: फाइलिंग हुई हैं और लगभग 400 करोड़ रुपये अतिरिक्त टैक्स प्राप्त हुआ है। गुरुवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार Finance Act 2022 में टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की नई अवधारणा जोड़ी गई है, जिसके तहत Taxpayer फाइलिंग के 2 साल के अंदर अपने Income Tax Return (ITR) को अपडेट कर सकते हैं। अपडेटेड ITR भरने के लिए इस साल मई में नया फॉर्म लाया गया था।

अब तक 5 लाख अपडेटेड ITR जमा
अधिकारी के अनुसार अब तक 5 लाख अपडेटेड ITR जमा किए जा चुके हैं और टैक्स के रूप में लगभग 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनियां भी अपडेटेड ITR फाइल कर रही हैं। आंकड़ों की माने तो एक कंपनी ने अपडेटेड ITR दाखिल किया और एक करोड़ रुपये का टैक्स जमा करवाया है।

अपडेटेड ITR
बता दे कि Taxpayer ने ऑरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया हो या नहीं, वह अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए Taxpayer को भारी जुर्माना चुकाना होता है। वही अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अलग फॉर्म आता है, जिसे Form ITR-U कहते हैं।

बिलेटेड ITR
अगर कोई Taxpayer डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने कि बजाये उसके बाद फाइल करता है तो सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर फाइल किया जा सकता है। 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 तक फाइल किए गए रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए Taxpayer को जुर्माना भी देना होता है।

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