सहारा में फंसे पैसों का होगा भुगतान, SC ने केंद्र सरकार को दी अनुमति

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सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24000 करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है।

News jungal media desk: सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा फंड से 5000 करोड़ रुपए इन निवेशकों को जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।

करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को मिलेगा भुगतान

दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका स्वीकार होने के बाद अब केंद्र सरकार 24000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5000 करोड़ का कुल आवंटन कर सकेगी। इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों को पैसों का भुगतान किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट की देखरेख में वापस होगा पैसा

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की एक पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए। वहीं दूसरी तरफ, पीठ ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।

सरकार ने की थी सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट से फंड वापसी की मांग

केंद्र सरकार ने सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट नाम के एक फंड से 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि लेने की मांग की, जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा दो सहारा फर्मों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निर्देशित करने के बाद ही बनाई गई थी।

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