लखनऊ में 10 फरवरी तक लगी धारा 144,जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किया आदेश

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राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को यह आदेश जारी किया. जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कोविड, मकर संक्रांति, 26 जनवरी समेत आगामी त्यौहारो के चलते धारा 144 बढ़ाई गई है. इसके अलावा राजनैतिक दलों, किसान संगठनों, विभिन्न संगठनों के धरना और प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते भी धारा 144 को बढ़ाया गया है.

न्यूज जंगल उत्तर प्रदेश डेस्क :- राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 बढ़ा दी गई है ।  जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को यह आदेश जारी किया गया जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कोविड, मकर संक्रांति, 26 जनवरी समेत आगामी त्यौहारो के चलते धारा 144 बढ़ाई गई है और इसके अलावा राजनैतिक दलों, किसान संगठनों, विभिन्न संगठनों के धरना और प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते भी धारा 144 लगाई गई है ।

आप को बता दे कि पिछले महीने सरकार की तरफ से जारी आदेश में धारा 144 को 10 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है । आदेश में बोला गया था कि चीन समेत अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी विशेष सतर्कता जरूरी है ।

इन चीजों पर लगेगी पाबंदी
जेसीपी के मुताबिक विधानसभा के आसपास किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगेगी
किसी भी तरह के ज्वलनशील प्रदार्थ लाने पर रोक लगाई गई ।
घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी समेत प्रदर्शन में शामिल संभावित वाहनों पर रोक लगी है ।
हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही लाउडस्पीकर इस्तेमाल हो सकते हैं ।
सड़क पर पूजा, नमाज़,धार्मिक आयोजनों पर रोक है ।
सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्यवाही.

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