प्रदूषण पर sc की सख्ती के बाद हरियाणा में बंद हुए स्कूल

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न्यूज जंगल डेस्क। कानपुर। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर दिखने लगा है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के ठीक बाद 17 नवंबर तक के लिए तीन जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला प्रशासन ने लिया है। दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण से स्कूली छात्रों को बचाने के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा था कि पलूशन से निपटने के लिए उन्हें समय रहते कदम उठाने चाहिए। 

हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक, 15 साल से ज्यादा पुराने डिजल और पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से प्रदूषण जांच करने, निर्माण कार्य पर पूरी तरह बैन करने, नगरपालिका द्वारा कचरा जलाए पर रोक लगाने, पराली जलाने पर रोक, सड़कों की सफाई के लिए सिर्फ पानी  छिड़काव आदि का आदेश दिया गया है।आदेश के मुताबिक,  नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 17 नवंबर तक जारी रहेंगे। 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीआर क्षेत्र से जुड़े राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को भी कहा।

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