राहुल गांधी को पटना से मिली खुशखबरी, ‘मोदी सरनेम’ मामले में पेशी से छूट..

0

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर होने का आदेश जारी किया था।

News Jungal Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फिलहाल उन्हें अ्ब पेशी के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित तय की गई है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश जारी किया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।

सुशील मोदी ने दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा

बता दें कि राहुल के बयान ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है‘ पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया गया है। इसी मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश जारी किया था।

सूरत कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा

‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’ राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने उनपर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसके बाद राहुल की लोकसभा सांसद सदस्यता रद कर दी गई। 

Read also: माफिया अतीक के कार्यालय में मिले खून के निशान, मौके पर पहुंची पुलिस

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed