राहुल गांधी को कोर्ट से मिली जमानत, 3 मई को होगी अगली सुनवाई

Defamation Case कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता राहुल गांधी इस समय सूरत में हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में एक अपील दायर की है। 3 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी।

News Jungal media desk: मानहानि केस में सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मिली दो साल की सजा को राहुल गांधी ने चुनौती दी है। राहुल ने सेशंस कोर्ट में एक अपील दायर की है। राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।

बहन प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद

राहुल गांधी सोमवार दोपहर सूरत में कोर्ट पहुंचे। राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहीं। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहें। फिलहाल राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं।

हिरासत में लिए गए कांग्रेसी कार्यकर्ता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में भरूच से सूरत जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और तुरंत ही हिरासत में लिया। सूरत की सेशन कोर्ट के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में हाथों में पोस्टर लिए दिखाई पड़े।

अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ेंगे: खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय पर बहस बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यह गुजरात में हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है। वह हमारे नेता हैं और अपने नेता के साथ खड़े होने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ जा रहे हैं।

बीजेपी द्वारा जारी हैं हमले

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर, बल्कि दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को कामकाज छुड़ाकर, इस काम पर लगाया गया है।

23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी सजा

बता दें कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मुकदमे में उन्हें दोषी ठहराया था। अदालत ने राहुल को मामले में दो साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वायनाड से लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।

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