श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद : मुस्लिम पक्ष ने बताया अफवाह, कोर्ट ने मंदिर के बगल में स्थित ईदगाह के सर्वे का दिया आदेश

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श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक की अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को दिए जाने की बात सामने आई है. अब अदालत ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे किए जाने और उसकी रिपोर्ट 17 अप्रैल तक न्यायालय में दिए जाने के आदेश दिए हैं ।

  News Jungal Media desk : श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक की अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया है । और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को दिए जाने की बात सामने आई है । और अब अदालत ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे किए जाने और उसकी रिपोर्ट 17 अप्रैल तक न्यायालय में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद में  कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उनके अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 17 अप्रैल तक अमीन मौके का निरीक्षण कर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट देंगे । और उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2022 को सिविल जज तृतीय की अदालत ने अमीन सर्वे का आदेश दिया था । जिस पर मुस्लिम पक्षकार द्वारा आपत्ति की गई थी । तभी से यह पेंडिंग चल रहा था और अब यह मामला सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक की अदालत में ट्रांसफर हुआ और आज उसकी तारीख थी । और जिसमे बहस के बाद आज अदालत ने अमीन सर्वे किए जाने के आदेश दिए हैं ।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वे आदेश को बताया भ्रामक
उधर मुस्लिम पक्षकार अभी भी हिंदू सेना के वकील के द्वारा अमीन सर्वे के आदेश को भ्रामक एवम मीडिया में हवाबाजी बता रहे हैं । और इस संबंध में शाही ईदगाह के सचिव एवं अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अभी कोई आदेश अमीन सर्वे का नहीं हुआ है ।

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