डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले लालू प्रसाद यादव दोषी करार
न्यूज़ जंगल नेटवर्क, कानपुर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोरांडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है। यानी लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। सोमवार को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों की किस्मत का फैसला हो गया। मामले में बहस पूरी होने के बाद रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत अपना फैसला सुनाया। लालू के खिलाफ यह पांचवां एवं अंतिम मामला है, जिसमें फैसला आ गया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट उन्हें चाईबासा के दो, देवघर और दुमका के एक-एक मामले में पहले ही सजा सुना चुकी है। इन मामलों में सजायाफ्ता लालू फिलहाल जमानत पर हैं। अब उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में दोषी भी करार दिया गया है और उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा।
पहले जिन जजों ने सुनाया फैसला उनका नाम भी शुरू होता है अंग्रेजी के एस अक्षर से
यह दिलचस्प है कि कोर्ट के जिस कक्ष में लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया गया, उस कक्ष में तीसरी बार उनकी किस्मत का फैसला लिखा गया है। वर्ष 2013 में कोर्ट के इसी कक्ष में सीबीआई के जज पीके सिंह ने पहली बार लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई थी। इसके बाद लगातार एस नाम के तीन जजों एसएस प्रसाद, शिवपाल सिंह यादव (दो मामलों में सजा सुनाई) ने उन्हें सजा सुनाई है। अब सबकी नजरें सुधांशु कुमार शशि पर टिकी थी, जिन्होंने भी लालू को दोषी करार दिया।
इससे पहले सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में 575 गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष से 25 गवाह पेश हुए। सीबीआइ ने 15 ट्रंक दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं। इस मामले में स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल से पशुचारा, सांड, भैंस, बछिया, बकरी और भेड़ झारखंड लाए गए थे। इस गड़बड़ी को साबित करने के लिए सीबीआइ ने कई राज्यों के 150 डीटीओ और आरटीओ को गवाह के रूप में शामिल किया था। इसमें उन्होंने उक्त वाहनों के पंजीयन की जानकारी दी थी।
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इन बड़े चेहरों पर है नजर: डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डा. गौरी शंकर प्रसाद, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, समेत 99 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं।
स्टेट गेस्टहाउस में सजा लालू का दरबार: अदालत में पेश होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रविवार को ही रांची पहुंच गए थे। वे मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। सोमवार को राजद सुप्रीमो से मिलने के लिए बिहार, झारखंड के नेताओं का तांता लगा रहा। देर शाम तक गेस्ट हाउस परिसर में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही।