गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने पर कैसे कर सकते हैं क्लेम, जानें जागरुक करने वाली जानकारी
न्यूज जंगल डेस्क। कानपुर: क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर विस्फोट से होने वाली दुर्घटना में किसी की जान का नुकसान होने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंश्योरेंस कवर देती हैं. हालांकि गैस सिलिंडर के विस्फोट ना हों इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरे 100 फीसदी सिक्योरिटी प्रोसेस पूरा करती हैं और देश में सिलिंडर के सुरक्षा मानक बहुत ऊंचे हैं.
ये एलपीजी गैस बीमा पॉलिसी ग्रुप इंश्योरेंस कवर के जैसी है जो तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMC) भी लेती हैं. भारत के सभी डीलरों द्वारा भी इस ग्रुप इंश्योरेंस को लिया जाता है. ये सभी LPG उपभोक्ता पर लागू होती है. देश में ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और दुख के समय में लोग बीमा राशि का क्लेम करने के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं लेकिन अगर इस नियम की जानकारी आपको होगी तो आप जागरुक रह सकते हैं.
गैस सिलिंडर से दुर्घटना होने की सूरत में कैसे करें क्लेम
दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखित रूप में सूचना दे देनी चाहिए.
पीड़ित परिवार के जानकारी देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को संबंधित तेल/गैस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी होगी.
दुर्घटना से बनने वाले इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस को पूरा करने में तेल/गैस कंपनियां संबंधित ग्राहक या रिश्तेदारों की सहायता करती हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास LPG दुर्घटना के मामले में नुकसान को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है. सरकारी तेल कंपनियों ने सभी रजिस्टर एलपीजी कंज्यूमर्स को कवर करने वाला बीमा कवरेज लिया हुआ है. मुआवजे के बारे में अधिक जानने के लिए संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या पास की ब्रांच या ऑफिस से संपर्क करें.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसे ओएमसी पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ‘तेल उद्योग के लिए सार्वजनिक देयता नीति’ के तहत बीमा पॉलिसी खरीदते हैं.
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