सरकार ने कच्चे तेल पर बढ़ाया लाभ कर, डीजल के निर्यात शुल्क में की कटौती
बुधवार यानी 16 नवंबर को सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है , जबकि डीजल के निर्यात पर कर घटा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। इस अधिसूचना में…..
Business Desk: बुधवार यानी 16 नवंबर को सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है , जबकि डीजल के निर्यात पर कर घटा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर 17 नवंबर से कर को 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) के पाक्षिक संशोधन में सरकार ने डीजल के निर्यात पर दर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस’ शामिल है।
इसके अलावा जेट ईंधन यानी ATF पर निर्यात कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे पिछली समीक्षा में एक नवंबर को पांच रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था।
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