BJP प्रत्याशी ने SDM को लिखी चिट्ठी,कहा-आजम खान से छीना जाए वोट देने का अधिकार…
आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष की जेल और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जिसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 का हवाला देते हुए कहा है कि इसके तहत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है ।
न्यूज जंगल डेस्क :- हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा पा चुके सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ एक और शिकायत की गई है और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत करी है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, और उनसे वोट देने का अधिकार छीना जाना चाहिए.
आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष की जेल और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है और जिसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 का हवाला देते हुए बोला है कि इसके तहत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया है ।
वोटर लिस्ट से नाम काटने की करी मांग
आकाश सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना चाहिए. और जिस हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा हुई है, उसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने ही करी थी. इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मुकदमा भी आकाश सक्सेना ने ही दर्ज करवाया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश सक्सेना की इस शिकायत पर क्या एक्शन होता है. अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो वे 5 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएगे ।
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