कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान,Pet को घर में रखने से पहले ले पड़ोसी की सहमति

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आगरा में अब से कुत्ता पालने वाले मालिक को पहले नगर निगम में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वह उसे अपनी सोइसाइटी या घर में रख सकता है. इसके लिए नगर निगम द्वारा कुत्ते के मालिक के पड़ोसी से अनापत्ति पत्र लिया जाएगा.

न्यूज जंगल डेस्क कानपुर : बीते दिनों डॉग बाइटिंग की घटनाओं से इस बात पर बहस हो रही है कि आखिर पालतु जानवर पालने को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कुत्ते का मालिक किसी भी घटना को लेकर कितना ज़िम्मेदार है. मेरठ में इसी बात को लेकर एक सोसाइटी की महिलाओं में तीखी बहस हो गई. कुत्ता पालने की नगर निगम नई नियमावली बना रहा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दरें व दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा. ऐसे में वो नियम भी जानना ज़रुरी है जो हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो डॉग पाल रहा है.

सवाल.क्या नगर निगम में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? रजिस्ट्रेशन न कराने पर क्या कार्रवाई हो सकती है.

उत्तर: हां, नगर निगम में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराया अनिवार्य है. 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है. पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर चालाना काटा जा सकता है. उपविधि-2003 में इसका उल्लेख किया गया है. हालांकि, चालान की दर नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं है. जल्द ही बोर्ड बैठक से इसकी स्वीकृति ली जाएगी.

प्रश्न : क्या पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने पर प्रतिबंध है? अगर नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते को घूमाने के दौरान क्या ध्यान रखना जरूरी है?

उत्तर: सार्वजनिक स्थानों पर घूमाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पालतू कुत्ते के मालिक को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न फैलाए. इसके लिए फीकल कलेक्टर साथ लेकर चलना जरूरी है. सार्वजनिक स्थान पर घूमाते वक्त कुत्ते के मुंह पर मजल (विशेष प्रकार का मास्क) पहनाना जरूरी है, ताकि वह किसी को काट न सके। कुत्ते को पट्टा पहनाकर ही घूमाना है.

प्रश्न : अगर कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो नगर निगम क्या कार्रवाई कर सकता है?

उत्तर: पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो नगर निगम संबंधित कुत्ते के मालिक के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई कर सकता है. उपविधि-2003 में 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रविधान किया गया है.

प्रश्न : पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो क्या संबंधित पशु पालक पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान है?

उत्तर : हां, पालतू कुत्ता किसी को चोट पहुंचाता है तो संबंधित कुत्ते के मालिक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है. एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की गाइडलाइन में इसका उल्लेख है. चालान भी काटा जा सकता है. हालांकि नगर निगम बोर्ड द्वारा अभी चालान की दर लागू नहीं की गई है. शीघ्र इसे लागू कराया जाएगा.

गाजियाबाद में लगातार हो रहे विवाद

गौरतलब है कि नोएडा और गाज़ियाबाद में बीते दिनों ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें कुत्ते ने काटा तो व्यक्ति की जान पर बन आई. गाज़ियाबाद में तो चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते के बच्चे को काटने की घटना के बाद राअन्य सोसायटियों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है. कई जगह सोसायटी के रेजिडेंट्स ने तो लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है. कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है.इतना ही नहीं, गाज़ियाबाद नगर निगम ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए कुत्ता मालकिन पूनम चंदोक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. निगम की जांच में पता चला है कि इस कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं था. इस जुर्माना राशि को अदा नहीं करने की स्थिति में कुत्ता जब्त करने की चेतावनी भी दी है.

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